<p><strong>न्याय उत्सव-विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत हुआ आयोजन</strong></p><p><strong>मंदसौर / पॉइंटर मीडिया / </strong>न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह- दिनांक 9 नवम्बर से 14 नवम्बर 2025- के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा <strong>माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री अनीष कुमार मिश्रा</strong> के मार्गदर्शन में <strong>अपना घर, मंदसौर में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 </strong>को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/<strong>न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह निगवाल </strong>द्वारा सम्बोधित किया गया। &nbsp;</p><p>शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर सिंह निगवाल ने उपस्थित बालिकाओं को बाल अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। उन्होंने व्यक्त किया कि कढ़े कानून बनाये जाने के बावजूद बच्चों के विरूद्ध अपराध बढ़ रहे है। सतर्कता एवं जागरूकता जरूरी हैं। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुये व्यक्त किया कि विवाह का यदि कोई पक्षकार बालक अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का हो, तो वह कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन कर विवाह को शुन्य करवा सकता है। बाल विवाह गैर कानूनी है, बाल विवाह को प्रोत्साहित करना, मदद करना भी दण्डनीय अपराध है। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों से भी उपस्थित बालिकाओं को जानकारी देते हुये व्यक्त किया कि यह अधिनियम बच्चों के विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए कठोरतम दण्ड का प्रावधान करता है। श्री निगवाल ने कानूनी जानकारी प्रदान करने के साथ ही शिक्षा एवं बेहतर भविष्य बनाने के प्रति भी उपस्थित बालिकाओं को प्रोत्साहित किया।</p><p>इस अवसर पर अपना घर (बालिका गृह) की <strong>अधीक्षिका श्रीमती मोनिका वरूण,</strong> परामर्शदाता श्रीमती वन्दना गौड़ एवं स्टॉफ तथा एन.जी.ओ. फ्रिडिम फार्म की श्रीमती ममता लाल एवं अपना घर में निवासरत् बालिकाएॅं उपस्थित रहीं।</p>