<p><strong>भोपाल</strong> :वन्य-प्राणी बाघ का शिकार करने वाले संगठित गिरोह के सभी 9 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम द्वारा दोषी मानते हुए प्रत्येक आरोपी को 4 वर्षं का सश्रम कारावास एवं 25 हजार जुर्माने से दण्डित किया गया है। यह निर्णय शासन हित में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा संयुक्त एवं प्रभावी कार्यवाही के बाद यह सफलता हासिल हुई है।</p><p>&nbsp;</p>