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कानूनी दायरे से बचना पड़ा भारी, भरण–पोषण मामले में वारंटी जेल भेजा
<p><strong>आलोट / दुर्गाशंकर पहाड़िया </strong>। शुक्रवार को आलोट पुलिस ने दो वर्ष पूर्व दर्ज भरण–पोषण प्रकरण में जारी वसूली वारंट के तहत वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय परिवार न्यायालय रतलाम में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी किए गए।</p><p>प्रकरण के अनुसार अनावेदक विनोद पिता गोवर्धनलाल शर्मा, उम्र 33 वर्ष, निवासी तालोद के विरुद्ध न्यायालय ने 1 लाख 66 हजार रुपये की वसूली राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे। लंबे समय से राशि जमा न करने और आदेश का पालन न होने पर न्यायालय द्वारा वसूली वारंट जारी किया गया था।</p><p>आलोट पुलिस ने वारंटी विनोद शर्मा को हिरासत में लेकर शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उसे 8 माह की सिविल कारावास की सजा सुनाते हुए जिला जेल रतलाम भेजने के आदेश दिए।</p><p>गिरफ्तारी और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई थाना आलोट की टीम—निरीक्षक मुनेन्द्र गौतम, आर 710 लोकेंद्र शर्मा, आर 469 अजीत और आर 1198 बाबूलाल—द्वारा की गई।</p>
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