<p><strong>मंदसौर</strong>। ग्राम पंचायत अफजलपुर में आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच में सचिव सुखलाल सुनार्थी दोषी पाए गए। मामले की पुष्टि के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ने उनके विरुद्ध निलंबन आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में सचिव सुखलाल सुनार्थी को नियमों के तहत गुजारा भत्ता दिया जाएगा। निलंबन के दौरान उनकी कार्यस्थली जनपद पंचायत कार्यालय निर्धारित की गई है, जहाँ उन्हें उपस्थित रहना होगा।<br>ग्राम पंचायत स्तर पर सामने आई यह आर्थिक अनियमितता का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब आगे की जांच और संभावित दंडात्मक कदमों की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।</p>