<p><strong>मंदसौर/गोपाल मालेचा/&nbsp;</strong> प्रदेश में लॉटरी अधिनियम 1998 धारा 7(1) व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 297 प्रतिबंधित है। बावजूद अंचल में लकी ड्रॉ के नाम पर एजेंटों की टीम बनाकर व क्यूआर कोड स्कैन कर रुपए लेने का मामला सामने आया था । ये सब कुछ लोगो को प्रलोभन देकर लॉटरी सिस्टम के तहत किया जाना था । लोगों से बड़ी संख्या में राशि इकट्ठी की गई थी और उन्हीं रुपयों से वाहन खरीदी व अन्य काम किए गए थे।&nbsp;</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:784/1600;" src="../admin/uploads/692598922d209_1001357089.jpg" width="784" height="1600"></figure><p>लोगो को प्रलोभन देने के लिए वाहनों को कतार में खड़े कर वीडियो तक वायरल किए गए। पुलिस ने निखिल सोनी की शिकायत पर आरोपी सतीश पाटीदार के खिलाफ केस दर्ज किया था । हर व्यक्ति से प्रति कूपन 299-299 रुपए लिए जा रहे थे और थार - स्कार्पियो समेत अन्य वाहन से लेकर 11 लाख रुपए नगद देने का प्रलोभन दिया जा रहा था। पुलिस ने मामले में प्रभावित लोगों की संख्या, कुल राशि व खाता नंबरों को लेकर जांच शुरू की थी ।</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:1246/1600;" src="../admin/uploads/6925986f55caf_1001357092.jpg" width="1246" height="1600"></figure><p>जानकारी अनुसार सतीश पाटीदार द्वारा 'इपरा इंडिया' नामक कंपनी बनाकर व एजेंटों के जरिए राशि वसूलने के मामला सामने आया था । पिपलियामंडी थाने में निखिल पिता रमेशचंद्र सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी । इस पर पुलिस ने आरोपी सतीश पाटीदार के खिलाफ केस दर्ज किया था ।&nbsp;</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:2160/3840;" src="../admin/uploads/6925987996ad3_1001355879.jpg" width="2160" height="3840"></figure><p>इसमें एजेंटों की टीम बनाकर गैरकानूनी ढंग से राशि का आदान प्रदान होना सामने आया । लोगो की धार्मिक भावनाओं का उपयोग करते हुए भजन संध्या भी आयोजित करने के लिए बेनर पोस्टर छपवाए गए थे जो बाद में विवाद के कारण स्थगित करना पड़ा । इस तरह वाहनों की कतार बताकर ग्रुपों में वीडियो वायरल किये गए थे । उपहार योजना के नाम पर 299 रुपए में टोकन कटवाकर किस्मत आजमाने जैसे प्रलोभन दिए गए थे थे।</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:2160/3840;" src="../admin/uploads/6925988620440_1001357100.jpg" width="2160" height="3840"></figure><p>&nbsp;इसमें 4 तरह के ऑफर भी थे। जैसे 1 टोकन 299 रुपए में, 2 टोकन 500 रुपए में, 3 टोकन 700 रुपए में, 7 टोकन 1 हजार रुपए में देना तय हुआ था। जिसमे लोगों का समूह व वाहनों की कतार वीडियो भी सामने आए थे । आरोपी पाटीदार पर लॉटरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी । लोगों से एकत्र राशि, खाता नंबरों समेत अन्य पहलुओं पर सघनता से जांच की गई ।</p><p><br>बता दे कि प्रदेश में लॉटरी पूर्णतः प्रतिबंधित है भारतीय न्याय संहिता की धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखने के अपराध से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बिना लॉटरी का कार्यालय चलाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 297 के तहत अपराध है। मामले में गिरफ़्तार आरोपी सतीश पाटीदार ने प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसमें राशि का टिकट, सामान जीतने जैसे लुभावने ऑफर दिए गए थे । जो अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है ।</p>