नीमच। श्रीमती् अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पेशाब करने से फरियादी द्वारा मना किये जाने पर उसके साथ मारपीट करके उसकी नाक को तोड़ने वाले 03 आरोपीगण (1) मनोहर पिता नाथूलाल ग्वाला, उम्र-36 वर्ष, (2) दिलीप पिता काशीराम गाड़ोलिया, उम्र-47 वर्ष व (3) गोविन्द पिता पप्पूलाल सुराहा, उम्र-25 वर्ष, तीनों निवासी-ग्वालटोली, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कें 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000-4000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व दिनांक 11.11.2022 को रात के लगभग 08 ग्वालटोली स्थित कलाली के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी नूतन यादव उसके दो अन्य मित्रों सुनील व टिंकु के साथ कलाली के पास शराब पी रहा था, उसी समय आरोपी गोविन्द वहां पास में आकर पेशाब करने लगा तो फरियादी ने वहां पर उसको पेशाब करने से मना किया। इसी बात को लेकर गोविन्द व उसके साथी दिलीप व मनोहर भी फरियादी के साथ विवाद करते हुवे पत्थरों व बीयर की बोतलों से मारपीट करनें लगे, जिससे बोतल की फरियादी के नाक पर लगी और उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई थी। फरियादी के मित्रों ने बीच-बचाव किया, फिर फरियादी के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल कराया गया और आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि को प्रतिकर के रूप में फरियादी को प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा की गई।
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पेशाब करने से मना करने पर मारपीट करके नाक तोड़ने वाले 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास।
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